इस कानून के तहत सम्पत्ति को हुए नुकसान की भरपाई घटना के दिन वाले बाजार मूल्य के आधार पर उपद्रवियों से की जाएगी। इसके अनुसार वसूली बाजार दर पर होगी, कुछ मामलों में यदि ट्रिब्यूनल को उचित लगता है।
इस कानून के तहत सम्पत्ति को हुए नुकसान की भरपाई घटना के दिन वाले बाजार मूल्य के आधार पर उपद्रवियों से की जाएगी। इसके अनुसार वसूली बाजार दर पर होगी, कुछ मामलों में यदि ट्रिब्यूनल को उचित लगता है।