Uttarakhand: हाईकोर्ट का फैसला, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में ट्यूशन शुल्क में वृद्धि की अनुमति का फैसला रद्द
राज्य के निजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजों में शैक्षिक सत्र 2017-18 व 2018-19 के दौरान प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं से 2019 में बढ़ाई गई फीस नहीं ली जा सकती है। हाईकोर्ट ने ट्यूशन शुल्क में वृद्धि की अनुमति देने के निर्णय को रद्द कर दिया है।