SC: ‘हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया’, प्रयागराज में मकान ढहाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी
शीर्ष अदालत ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को मकान मालिकों को छह हफ्ते के अंदर 10-10 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया को अमानवीय और अवैध करार दिया।