Bengaluru Stampede: बंगलूरू भगदड़ मामला पहुंचा हाईकोर्ट, कर्नाटक सरकार ने कहा- दोषारोपण के लिए कोई जगह नहीं
बंगलूरू के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत में दोपहर 2.30 बजे मामले की सुनवाई शुरू हुई।

