COVID-19: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से कोविड-19 तैयारियों पर तत्काल जानकारी मांगी, कहा- महामारी अभी खत्म नहीं
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 के लिए नमूना संग्रह और परिवहन नीति पर दिशा-निर्देश मांगे। अदालत ने चेतावनी दी कि महामारी अभी भी सक्रिय है और तत्काल उपाय जरूरी हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 18 जुलाई 2025 के लिए निर्धारित की है।

