SC: ‘विशेष कानूनों के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्थापित करनी होंगी अदालतें’ सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
पीठ ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि वे कानून लागू होने के बाद विशेष कानूनों के न्यायिक प्रभाव का आकलन क्यों नहीं कर सकते। पीठ ने कहा कि मामलों के शीघ्र निपटान के लिए पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है।

